LOCKDOWN पार्ट -2 के नये" नियम" 20 अप्रैल से शुरू होगी ये सेवाएं , COVID-19 के हॉटस्पॉट इलाकों को छूट नहीं

नई दिल्ली, 15 अप्रैल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल मंगलवार को राष्ट को संबोधित करते हुए लॉकडाउन पार्ट -2 की घोषणा कर दी थी । लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया था । बुधवार को केन्द्र सरकार ने नई गाइडलाइस (New Lockdown Rules ) जारी कर दिए हैं । इन नियमों के अनुसार COVID-19 के हॉटस्पॉट इलाकों को कोई छूट नही दी गई हैं, वहां कड़े प्रतिबंध जारी रहेंगे ।
आइए नज़र डालते हैं इन सेंवाओं पर जिनको कुछ बंदिशों के बाद छूट मिली हैं ।
1. डिजिटल इकोनॉमी
2. खेती-बाड़ी और इससे जुड़े काम
3. कृषि विपणन
4. कीटनाशक , बीजों के निर्माण विपणन और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी गतिविधियां
5. ग्रामीण क्षेत्रों में फूड प्रोसेसिंग गतिविधिया
6. खास़ औद्योगिक गतिविधिया
7.जरूरी और गैर जरूरी माल परिवहन
8. इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, सड़क निर्माण , सिंचाई प्रोजेक्ट , ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण
9. आईटी हार्डवेयर, निर्माण और जरूरी सामान की पैकेजिंग
10 कोयला, मिनरल और ऑयल प्रोड़क्शन
11. मनरेगा के तहत होने वाले काम मसलन सिंचाई और जल संरक्षण से जुड़े काम
12. आरबीआई ,बैक ,एटीएम ,इंश्योरेंस कंपनिया आदि
13. ई-कॉमर्स ,डॉटा व कॉल सेंटर्स और आईटी
14. ऑनलाइन टीचिंग और डिस्टेंस लर्निग जैसे काम
15.सोशल सेक्टर और स्वास्थ्य सेवाएं
16. केन्द्र ,राज्य सरकारों और स्थानीय निकायो के कार्यालय
इन गतिविधियों को छूट नही -
1.शैक्षिक और ट्रेनिंग इस्टीट्यूट
2. धार्मिक गतिविधिया और सम्मेलन ,सामाजिक ,राजनीति और अन्य गतिविधिया
3. शॉपिंग कॉम्पलेक्स, हॉस्पिटेलिटी सर्विस , सिनेमा, हॉल और थियेटर शामिल हैं ।