COVID-19 थूकने पर होगा जुर्माना, राज्यों से लॉकडाउन के समय शराब की बिक्री पर पूरी रोक लगाने के दिशा-निर्देश

15 April, 2020, 6:28 pm

नई दिल्ली,15 अप्रैल। केन्द्र सरकार ने नये दिशा-निर्देश जारी करते हुए राज्य सरकारों से कहा हैं कि लॉकडाउन रहने तक शराब की बिक्री की अनुमति न दे । केन्द्र सरकार ने ग्रामीण इलाकों में सोशल डिस्टेसिंग के नियमों का पालन करते हुए 20 अप्रैल से काम शुरू करने की अनुमति दी हैं । 

लॉकडाउन पार्ट-2 के तहत शराब, गुटखा और तंबाकू पर पूरा प्रतिबंध रहेगा । साथ ही सार्वजनिक जगहों पर थूकना आपको मंहगा पड़ेगा । केन्द्र सरकार ने थूकने को एक दंडनीय अपराध बना दिया हैं ।