ई-कॉमर्स कंपनिया जरूरी सामान की ही सप्लाई कर पाएगी,गृहमंत्रालय ने गाइडलाइन में बदलाव किया ।

19 April, 2020, 3:46 pm

नई दिल्ली, 19 अप्रैल। मोदी सरकार ने कोरोनावायरस ( CORONAVIRUS) संकट के बीच लोगों की दिक्कतों को देखते हुए सोमवार से कुछ सेवाओं और कामकाज की अनुमति देने का ऐलान किया हैं । ये सेवाएं और गतिविधिया (NON COVID-19) क्षेत्रों या कम प्रभावित इलाकों में ही शुरू होगी ।

इस बारे में गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि गाइडलाइंस की समीक्षा के दौरान पाया गया कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध वस्तुओं की संख्या बहुत हैं । इनकी बिक्री की इजाजत देने से कोरोना का प्रसार रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंध कमजोर पड़ सकते हैं ।

ई-कॉमर्स कंपनिया जरूरी सामान ही बेच पाएगी , गृहमंत्रालय ने गाइडलाइन में बदलाव किया हैं । नई गाइडलाइन में  यह स्पष्ट किया गया है कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाली ई-कॉमर्स कंपनियों को लॉकडाउन प्रतिबंधों से छूट दी गई है। इसके अलावा, केवल जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति से जुड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों को आवश्यक अनुमति के साथ आवागमन की अनुमति होगी।

लॉकडाउन प्रतिबंधों पर समेकित संशोधित दिशानिर्देशों के उपर्युक्त प्रावधान के अनुरूप, सरकार ने कोविड-19 से मुकाबले के लिए लॉकडाउन प्रतिबंधों के तहत ई-कॉमर्स के माध्यम से सभी गैर-आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है।