Covid-19 Virus जहां फंसे हैं मजदूर,वहीं पर मिलेगा काम नौकरी के लिए अब रजिस्ट्रेशन ज़रूरी :गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 19 अप्रैल। प्रवासी मजदूरों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की अनुमति नही दी गई हैं । केन्द्रीय गृहमंत्रालय ने रविवार को सभी राज्यों को सलाह जारी करते हुए कहा कि कुछ आर्थिक गतिविधियों के लिए अनुमति दी गई हैं । इसमें प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में नौकरी के लिए नही जा सकते । मजदूरों को नौकरी के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा ताकि उनकी कुशलता के अनुसार उनको काम दिया जा सके ।
जो मजदूर लॉकडाउन की वजह से राहत शिविरों में रह रहे है , स्थानीय प्रशासन द्वारा उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा
केन्द्र सरकार ने आयुष समेत स्वास्थ्य सेवाओं , कृषि एवं बागवानी गतिविधियों ,मछली पकड़ने ( समुद्री और अंतदेर्शीय ) वृक्षारोपण गतिविधियां को छूट दी हैं । प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे निजी संस्थान, वित्तीय एंव सामाजिक क्षेत्र और छोटे लॉज को भी छूट मिलने वाली श्रेणी में रखा गया हैं ।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में लाॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया था । लेकिन केन्द्र सराकर ने 20 अप्रैल से नोन -कोविड इलाकों में कुछ क्षेत्रों को छूट देने का निर्णय लिया हैं । केन्द्र सरकार पहले ही ई-कॉमर्स कंपनियों से मोबाइल फोन, टेलीविजन ,रेफ्रिजरेटर आदि सामग्री को मंगवाने की छूट दे चुकी हैं