गृहमंत्रालय(MHA )की नई गाइडलाइन: शराब की दुकान,शॉपिंग मॉल नही खुलेंगे

25 April, 2020, 1:53 pm

नई दिल्ली , 25 अप्रैल । गृहमंत्रालय के एक निर्देश के बाद देश के कई हिस्सों में इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टेशनरी की दुकानें खोली गई हैं । नई गाइडलाइन में मॉल और मल्टी ब्रॉड स्टोरो को खोलने की अनुमति नही दी गई हैं । गृहमंत्रालय ने शुक्रवार को आदेश जारी किया हैं कि सभी राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश जरूरी सावधानियों का ख्याल रखते हुए 50 प्रतिशत कार्यबल के साथ दुकान और प्रतिष्टान खोल सकते हैं । 

ये छुट दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत दी गई हैं , पंजीकृत दुकानों को 50 प्रतिशत कार्यबल के साथ खोलने की छुट मिली हैं । गृहमंत्रालय ने अपने निर्देश में कहा हैं कि इन संस्थानों को सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा । ये आदेश कंटेनमेंट और हॉटस्पॉट जैसे इलाकों में लागू नही होंगे । 

कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने स्वागत किया है !

कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने केंद्रीय गृह मंत्रालय केआदेश जिसमें सभी राज्य सरकारों को दुकाने खोले जाने के आदेश का  स्वागत किया है ! उन्होंने कहा कि अब देश की सभी राज्य सरकारों को इस विषय में निर्णय लेना होगा और उसी के अनुरूप ही देश के सभी राज्यों में दुकानें खोली जाएंगी ! केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेश में ई कॉमर्स को खोले जाने का कोई जिक्र नहीं है इस दृष्टि से यह अनुमति फिलहाल ई कॉमर्स व्यापार के लिए नहीं है वहीँ दूसरी ओर किसी भी प्रकार के मॉल को भी खोलने पर पाबन्दी है ! विशुद्ध रूप से केवल व्यापारियों की दुकानें ही खोली जाएंगी ! आदेश में यह भी कहा गया है की खोली गयी दुकानों में केवल 50 प्रतिशत कर्मचारी ही एक समय में काम कर सकेंगे !