गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात के मिनिस्टर भूपेन्द सिंह चुडासमा का निर्वाचन रद्द किया ।

नई दिल्ली, 12 मई गुजरात हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में गुजरात सरकार में पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर भुपेंद्रसिंह मनुभा चुडासमा का चुनाव रद्द कर दिया है । वे वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में ढोलक विधानसभा क्षेत्र से महज 327 वोटों से चुनाव जीते थे । कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अश्विन भाई कामसुभाई राठौर ने उनके निर्वाचन को गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी थी ।
हाईकोर्ट ने माना कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी उम्मीदवार ने गलत तरीकों का सहारा लिया था । कांग्रेस के वरिष्ट नेता कपिल सिब्बल ने इस मामलें की जानकारी देते हुए कहा कि जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस है, वो ये है कि अगर करप्ट प्रैक्टिस प्रूव हो जाए, तो सुप्रीम कोर्ट स्टे नहीं देते। सुप्रीम कोर्ट का जो नोर्मल रुल है, वो ये है कि you will be able to attend this assembly, mark the register not even attend the assembly, mark the register for your presence, so that जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं करती, आपका कैंडिडेचर खत्म नहीं होना चाहिए and you will not be able to participate in the assembly proceedings and you will not be able to vote, ये नोर्मल रुल है सुप्रीम कोर्ट का and this is the normal order that is passed, मुझे तो मालूम है कि ये प्रयास करेंगे कि नोर्मल रुल से अलग ऑर्डर इन्हें मिले, अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, इसके बारे में अभी तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन बात बहुत गंभीर है, इस देश का जो संवैधानिक ढांचा है, किस तरह से उनको कमजोर किया जा रहा है, ये सबके सामने है और प्रधानमंत्री जो बहुत-बहुत करप्शन की बात करते थे, आज वो बिल्कुल मौन हैं।