दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली से सटी हरियाणा की सीमा खोली जाएगी
.jpg)
नई दिल्ली,14 मई । दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के साथ अपनी सीमाओं पर लगे प्रतिबंध हटाने के लिए हरियाणा सरकार को आदेश दिया हैं । हरियाणा सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि केन्द्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार डॉक्टरों, नर्सों ,पुलिसकर्मियों व अन्य जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को अनुमति दी जा रही हैं । दूसरे लोगों को भी 30 मिनट के भीतर ई-पास मिल जाएगा ।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि केन्द्र सरकार के रेड.ओरेंज और ग्रीन जोन से संबधित दिशा -निर्देश अब संशोधित किए गए हैं । इसलिए राज्य सरकार आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए जिलावार नीति तैयार करेगी । 25 मार्च से शुरू लॉकडाउन से बंद पड़ी हरियाणा रोडवेज सेवा को दोबारा से शुरू किया जा रहा हैं । इस बस सेवा कुछ चयनित मार्गों पर चलाया जा रहा हैं । पंचकूला, नारनौल, अंबाला,सिरसा, महेन्द्रगढ़ के लिए कुछ बसे चलाई जाएगी । मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को बताया कि लॉकडाउन में छुट प्रायोगिक तौर पर दी जा रही हैं । अगर जरूरत पड़ी तो सरकार सख्ती करने से पीछे नही हटेगी ।