पंजाब में दाखिल होने वाले हर यात्री को इन नियमों का पालन करना होगा । जानिए कौन-कौन से

चंडीगढ़, 26 मई: पंजाब में दाखि़ल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को को एकांतवास किए जाने के एलान के बाद स्वास्थ्य विभाग ने हवाई, रेल और सडक़ यात्रा के द्वारा पंजाब आने वाले अंतरराष्ट्रीय और घरेलू यात्रियों के लिए स्वास्थ्य प्रोटोकोल एवं प्रक्रिया सम्बन्धी एक विस्तृत एडवाइजऱी जारी की गई है।
इस बारे में जानकारी देते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री स. बलबीर सिंह सिद्धू ने बताया कि कोविड-19 से पैदा हुई स्थिति के कारण भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित किए गए प्रोटोकोल और एडवाइजऱीज़ जारी की जा रही हैं, जो देश में आने वाले यात्रियों के मन में, ख़ासकर भारत सरकार द्वारा 24 मई को जारी ताज़ा एडवाइजऱी के बाद, कई उलझनें पैदा कर रही हैं।
उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं । इन नियमों के अनुसार सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को एंट्री प्वाइंट पर स्वास्थ्य प्रोटोकल के अनुसार अपनी स्क्रीनिंग के लिए राज्य के अधिकारियों को निजी और स्वास्थ्य के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी ।
उन्होंने कहा कि वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सक्रिय टेस्टिंग, ट्रेसिंग और एकांतवास ही एकमात्र उपाय है और कहा कि वह हमारे लोगों के जिवन के प्रति किसी भी तरह का जोखि़म नहीं लेंगे।
स्क्रीनिंग के दौरान लक्षण पाए जाने वाले अंतराष्ट्रीय यात्रियों को टेस्टिंग के लिए स्वास्थ्य संस्था में ले जाया जाएगा और कोविड टेस्टिंग के लिए आईसीएमआर के दिशा-निर्देशों के मुताबिक उनके आरटी पीसीआर सैंपल लिए जाएंगे। उन्होंने आगे बताया कि जो व्यक्ति पॉजि़टिव पाए गए हों और लक्षण न हों, 60 साल से कम उम्र के हों और किसी अन्य बीमारी से पीडि़त न हों, को कोविड केयर सेंटरों में रखा जाएगा।
जो व्यक्ति पॉजि़टिव हैं और मैडीकल निगरानी अपेक्षित है ( चाहे गंभीर लक्षण होने के कारण या 60 साल से अधिक उम्र होने के कारण या अन्य बीमारी से पीडि़़त होने के कारण), उनको डॉक्टरी स्थिति के आधार पर दर्जा 2 या दर्जा 3 की स्वास्थ्य सुविधा में रखा जाएगा।
जिन यात्रियों में लक्षण नहीं पाए जाते और जो नेगेटिव पाए जाते हैं, उनको भुगतान के आधार पर संंस्थागत एकांतवास (सरकारी / होटल क्वारंटीन) में रखा जाएगा और 5वें दिन उनका टैस्ट किया जाएगा। अगर उनकी टैस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उनको संस्थागत एकांतवास के 7 दिन पूरे होने पर घर जाने की आज्ञा दे दी जाएगी और उनको अगले 7 दिन तक घरेलू एकांतवास में रहने और अपनी स्वास्थ्य की स्वै-निगरानी की सलाह दी जाएगी। इस सम्बन्धी लिखित घोषणा स्वास्थ्य अधिकारियों / जि़ला प्रशासन को जमा करवानी होगी।
असाधारण हालत जैसे गर्भावस्था / पारिवारिक सदस्य की मौत / गंभीर मानसिक बीमारी सम्बन्धी मामलों में, डिप्टी कमिश्नर संस्थागत क्वारंटाइन की बजाय 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन की आज्ञा दे सकते हैं और इस सम्बन्धी स्वास्थ्य विभाग को सूचित करना होगा।
सभी यात्रियों को कोवा एप डाउनलोड करना जरूरी होगा । घरेलू यात्रियों के लिए हवाई जहाज़ / रेल / अंतरराज्यीय सडक़ के द्वारा पंजाब में दाखि़ल होने वाले सभी व्यक्तियों की एंट्री प्वाइंट्स पर ही कोविड-19 के लक्षणों सम्बन्धी स्क्रीनिंग भी की जाएगी।
स्क्रीनिंग के दौरान पॉजि़टिव पाए गए यात्रियों को जांच के लिए स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जाएगा। उपरोक्त के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति पॉजि़टिव है, उनको डॉक्टरी ज़रूरतों के मुताबिक दर्जा 2 या दर्जा 3 की स्वास्थ्य सुविधाओं में रखा जाएगा।
अगर किसी व्यक्ति में कोविड सम्बन्धी लक्षण न हों या टेस्टिंग नेगेटिव है तो उसको एक अंडरटेकिंग जमा करवाने के बाद घर जाने की इजाज़त दी जाएगी। इस अंडरटेकिंग में 14 दिनों के लिए घर में एकांतवास, अपनी स्वास्थ्य स्थिति की स्वै-निगरानी और कोविड-19 सम्बन्धी कोई भी लक्षण नजऱ आने पर नज़दीकी स्वास्थ्य सुविधा को सूचित करना लाजि़मी होगा। सभी यात्रियों को कोवा एप डाउनलोड करना लाजि़मी है, जो हमेशा किर्याशील रहेगी।