Ministry of Home Affairs 8 जून से खुल सकेंगे मॉल रेस्टोरेंट होटल और धार्मिक स्थल 

30 May, 2020, 10:22 pm
 

नई दिल्ली, 30 मई ।  देश में कोरोनावायरस के संक्रमण को रोकने के लिए  जारी  लॉकडाउन को सरकार ने 30 जून तक बढ़ाने का फैसला किया है ।  केन्द्र सरकार ने इस बार  कंटेनमेंट जोन को छोड़कर  बाकी जगहों पर  मॉल और रेस्टोरेंट को भी खोलने की इजाजत दे दी है ।  अब 8 जून से मॉल  और रेस्टोरेंट खोल सकेंगे 

गृह मंत्रालय ने   कंटेनमेंट जॉन के बाहर के क्षेत्रों को  फिर से खोलने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए है ।  यह दिशानिर्देश  1  जून 2020  से लागू होंगे  और 30 जून 2020 तक  प्रभावी रहेंगे ।    सरकार ने कंटेनमेंट जोन से बाहर  लगभग हर तरह की गतिविधियों को  खोलने की इजाजत दी है 

आइए जानते हैं लॉकडाउन में किन बातों  की होगी इजाजत 

कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों को  चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा  पहले चरण में  इन गतिविधियों को  8 जून से शुरू किया जाएगा ।  धार्मिक स्थल , होटल  रेस्टोरेंट  और हॉस्पिटैलिटी  सर्विस  शॉपिंग मॉल  के लिए  स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एसओपी जारी करेगा,  जिससे कि शारीरिक दूरी  का  पालन हो  और कोरोनावायरस के प्रसार को रोका जा सके 

दूसरे चरण में  स्कूल कॉलेज , शैक्षणिक संस्थान  ,प्रशिक्षण संस्थान, कोचिंग इंस्टिट्यूट खोले जाएंगे 

इसमें राज्य और केंद्र शासित  राज्यों की सलाह ली  जाएगी  , संस्थानों के  साथ  अभिभावकों की भी राय ली जाएगी  इस फीडबैक पर ही संस्थान को खोलने का फैसला लिया जाएगा

  जुलाई महीने  से यह संस्थान खोले जा सकेंगे , इनके लिए एसओपी . जारी किया जाएगा 

अंतरराष्ट्रीय हवाई उड़ान,  मेट्रो रेल , सिनेमा हॉल,  जिम, स्विमिंग पूल,  एंटरटेनमेंट पार्क,  थिएटर  ऑडिटोरियम , असेंबली.  और इसी तरह के स्थान  सामाजिक  राजनैतिक  खेल  मनोरंजन  अकादमिक  सांस्कृतिक  धार्मिक कार्यक्रमों  और इसी तरह के बड़े कार्यक्रम इसमें शामिल हैं 

निषिद्ध क्षेत्रों  के बाहर  प्रतिबंधित गतिविधियों को  चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा

  8 जून से जिन गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी  उसमें धार्मिक स्थल,   होटल सेवाएं शामिल होंगी  8जून से  शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति होगी 

राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ  विचार विमर्श कर स्कूल  कॉलेज  शैक्षणिक  प्रशिक्षण  कोचिंग संस्थान खोले जाएंगे 

शैक्षणिक संस्थानों को  जुलाई से खोलने को लेकर  राज्य  केंद्र शासित प्रदेश  अभिभावकों  अन्य संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श करेंगे

  रात में कर्फ्यू के समय की समीक्षा होगी  पूरे देश में  अब रात 9 बजे से  सुबह 8 बजे तक  लोगों के घूमने-फिरने पर प्रतिबंध रहेगा,  स्थिति का आकलन करने के बाद  अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा,  मेट्रो ट्रेन,  सिनेमा हॉल  जिम  राजनीतिक सभाओं  इत्यादि पर निर्णय लिया जाएगा