अनलॉक -1 रेस्तंरा, धार्मिक स्थलों और मॉल में जाने के लिए नये -दिशा-निर्देश , जानिए क्या करना हैं, क्या नही?

नई दिल्ली, 5 जून। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से लगाये गए लॉकडाउन में छूट देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है । कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार ने मॉल , रेस्तंरा, होटल और धार्मिक स्थानों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं । 31 मई को लॉकडाउन का चौथा चरण खत्म होने के बाद सरकार ने 1 जून से अनलॉक की घोषणा की है इसके अंतर्गत 8 जून से रेस्टोरेंट और मॉल , धार्मिक स्थल खास एहतियात का पालन करते हुए खोलने के निर्देश दिए गए हैं नई दिशा निर्देशों के तहत धार्मिक स्थल जाते समय धार्मिक ग्रंथों और मूर्तियों को नहीं छूने के निर्देश दिए गए हैं । मॉल रेस्टोरेंट्स जाते समय शारीरिक दूरी का पालन करने और मॉस्क पहनने के आदेश दिए गए हैं बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को रेस्टोरेंट जाने से पहले परहेज करने की सलाह दी गई है । रेस्टोरेंट में हर थोड़ी देर में हाथ धोने की सलाह दी गई हैं । 1. होटल रेस्टोरेंट का मेन्यू डिस्पोजेबल होना चाहिए, बैठक के दौरान 2 सीटों के बीच पर्याप्त दूरी रखने की भी सलाह दी गई है। रेस्टोरेंट में ग्राहक के जाने के बाद सीट सैनिटाइज करनी होगी, रेस्टोरेंट्स के कर्मचारी को मॉस्क और ग्लब्ज पहना जरूरी होगा । कंटेनमेंट जोन में होटल रेस्टोरेंट आदि खोलने की इजाजत नहीं है 2.धार्मिक स्थलों में 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग और 10 साल के कम उम्र के बच्चे नहीं जा सकते प्रसाद बांटने पर भी रोक लगाई है। धार्मिक स्थलों में थर्मल से जांच करनी होगी और मॉस्क पहनना जरूरी है । धार्मिक स्थलों को बार-बार सैनिटाइज करना होगा। 3. जहां तक संभव हो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाकर रखें जब हाथ साफ तौर पर गंदे ना हो तभी साबून से कम से कम 40-50 सेकंड तक हाथ धोने की प्रैक्टिस करें, थूकने पर प्रतिबंध जारी रहेगा इसके साथ ही सभी को आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने और उसके उपयोग करने की सलाह दी गई है 4. मॉल में आने को रोकने और धार्मिक स्थलों पर मूर्तियों को न छूने, चरणामृत नहीं देने भजन कीर्तन नहीं करने जैसे निर्देश शामिल है हालांकि कंटेनमेंट जोन वाले इलाकों में पाबंदियां पहले की तरह ही लागू रहेंगी 5.धर्म स्थलों में संगीत तो बजेंगे लेकिन कलाकारों को जुटाकर भजन कीर्तन जैसे समारोह आयोजित नहीं होंगे परिसर में केवल विषम परिस्थितियों को अनुमति दी जाएगी कोविड-19 के बारे में निवारक उपायों पर पोस्टर स्टैंड प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे 6. कोविड-19 के निवारक उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ऑडियो और वीडियो क्लिप को नियमित रूप से बजाना चाहिए । जूते को अधिमान्यता स्वयं के वाहन के अंदर ले जाने के लिए यदि आवश्यक हो तो उन्हें प्रत्येक व्यक्ति परिवार के लिए अलग-अलग स्लॉट में व्यक्तियों द्वारा प्रेम रखा जाना चाहिए 7परिसर के अंदर और बाहर पार्किंग स्थल में उचित भीड़ प्रबंधन सामाजिक दूरी मानदंडों का आयोजन किया जाएगा अगर कोई कर्मचारी कोविड-19 के कंटेनमेंट जोन में रहता है तो उसे घर से ही काम की इजाजत तब तक दी जानी चाहिए जब तक वो इलाका स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोविड-19 फ्री नहीं घोषित कर दिया जाता 8.अगर किसी ऑफिस में कोविड-19 के एक या दो मामले पाए जाते हैं तो पूरे दफ्तर को बंद करने की जरूरत नहीं है ऑफिस को वायरस फ्री के जाने के बाद काम शुरू किया जा सकता है 9.अगर कोविड-19 के ज्यादा मामले सामने आते हैं तो पूरे भवन को 48 घंटे के लिए बंद करना होगा और सभी कर्मचारी तब तक घर में काम करेंगे 10मंत्रालय ने कहा है कि कंटेनमेंट जोन में हॉस्पिटल और अन्य जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दफ्तर बंद रहेंगे हाथ की स्वच्छता के लिए सैनिटाइजर मशीन शरीर के तापमान की जांच करने के लिए उचित मशीनों का ऑफिस के एंट्री गेट पर होना जरूरी है बिना किसी लक्षण वाले कर्मचारी को ही इसमें प्रवेश दिया जाएगा निर्देशों के अनुसार चेहरा ढकना और मॉस्क पहनना हर कर्मचारी के लिए जरूरी होगा |