पंजाब सरकार ने राज्य के पशु पालकों के लिए किसान क्रेडिट लिमिट स्कीम की शुरू- तृप्त बाजवा

30 June, 2020, 8:59 pm

चंडीगढ़, 30 जून: पंजाब  के पशु पालक भी अब खेती-बाड़ी  करने वाले किसानों की तरह किसान क्रेडिट लिमिटें बना सकेंगे। मंगलवार को ये  जानकारी देते हुए पशु पालन, मछली पालन और डेयरी विकास मंत्री श्री तृप्त राजिन्दर सिंह बाजवा ने बताया कि अब पशु पालन के पेशे के साथ जुड़े किसानों को अपने कारोबार चलाने के लिए रोज़ाना के होने वाले खर्चे, जैसे कि पशूओं की ख़ुराक, दवाएँ, मज़दूरी, बिजली पानी के बिलों आदि का खर्चा चलाने के लिए बहुत ही कम दरों पर बैंक लिमिटों की सुविधा की शुरुआत की गई है।

श्री बाजवा ने बताया कि हरेक पशु पालक अपनी सुविधा के मुताबिक यह लिमिटें बना सकता है। इस स्कीम के अंतर्गत पशु पालक को प्रति परिवार 3 लाख रुपए की राशि 4 प्रतिशत ब्याज पर बैंकों से दिलाई जाएगी। इसका छोटे और भूमि रहित पशु पालकों को लाभ होगा, क्योंकि 1.60 लाख रूपए तक की राशि लेने के लिए ज़मीन आदि की सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होगी, उसके पास सिफऱ् पशूओं का होना ही ज़रूरी है।

पशु पालन मंत्री ने पशु पालन, मछली पालन, डेयरी विकास के अधिकारियों को इस स्कीम संबंधी युद्ध स्तर पर घर-घर प्रचार करने के लिए कहा है, जिससे कि सहायक धंधों के साथ जुड़े किसान अपने धंधों को और विकसित करने के लिए इस स्कीम का अधिक से अधिक लाभ ले सकें।

डेयरी विकास विभाग के डायरैक्टर इन्दरजीत सिंह और पशु पालन विभाग के डायरैक्टर श्री गुरपाल सिंह वालिया ने बताया कि इस स्कीम सम्बन्धी पंजाब के सभी बैंकों को पशु पालन, मछली पालन और डेयरी विकास के जि़ला स्तरीय अधिकारियों को पूरी जानकारी दे दी गई है।

उन्होंने साथ ही बताया कि सोशल मीडिया के द्वारा भी इसका प्रचार किया जा रहा है और प्रति पशु लिमिट की राशि भी निर्धारित कर दी गई है, जो कि भैंस और विलायती गाय के लिए 61,467/- रुपए, देसी गाय के लिए 43,018/- रुपए, भेड़/बकरी के लिए 2,032/- रुपए, मादा सूअर के लिए 8,169/- रुपए, बॉयलर के लिए 161/- रुपए और अंडे देने वाली मुगऱ्ी के लिए 630/- रुपए प्रति पशु प्रति 6 महीने के लिए है।

उन्होंने साथ ही बताया कि पशु पालकों को अपेक्षित राशि उसको जारी किए हुए कार्ड से समय-समय पर निकलवा सकते हैं और किसान क्रेडिट कार्ड की तरह साल के एक दिन पूरी लिमिट वापस करके नई लिमिट बना सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि लिमिट बनाने के लिए किसी किस्म की कोई फीस आदि बैंक द्वारा नहीं ली जाएगी।