Unlock 4- 7 सितंबर से चल सकेगी मेट्रो ,गृह मंत्रालय ने जारी किए दिशानिर्देश

29 August, 2020, 10:38 pm

नई दिल्ली , 29 अगस्त।   कोरोनावायरस महामारी के बीच अनलॉक  की प्रक्रिया चल रही है। 7  सितंबर से शुरू होने वाले अनलॉक 4- के लिए गृह मंत्रालय ने शनिवार को दिशा निर्देश जारी किए. गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक 7 सितंबर से मेट्रो सेवाएं श्रेणीबद्व तरीके से खुल जाएगी, हालांकि गृह मंत्रालय ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूल और कॉलेजों को फिलहाल 30 सितंबर 2020 तक बंद रखने का फैसला किया गया है।

 कुछ मामलों में छूट भी दी गई है गृह मंत्रालय की ओर से जारी ताजा दिशा निर्देशों के अनुसार राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक सहित अन्य आयोजन की अनुमति दे दी गई है। लेकिन इसमें 100 से अधिक लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी । इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग ,थर्मल स्क्रीनिंग सैनिटाइजर और मॉस्क का उपयोग आवश्यक करना होगा ।

ओपन एयर थिएटर 21 सितंबर से खुल सकेंगे। स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, सिनेमा हॉल थिएटर और इस तरह की जगहों पर गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी। वंदे मातरम मिशन और एयर बब्ल के तहत चल रही अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को छोड़कर अन्य अंतरराष्ट्रीय उड़ाने बंद रहेंगी।

ताजा दिशानिर्देशों में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा है कि आप कंटेनमेंट जोंन के बाहर अपना लोकल लॉकडाउन नहीं लगा सकते. इसलिए यह जरूरी है क्योंकि केंद्र सरकार के  लॉकडाउन हटाने के बाद बहुत से राज्य अपना  लॉकडाउन लगा रहे थे। साथ ही इस बात को भी दोहराया है कि लोगों की एक राज्य से दूसरे राज्य या एक ही राज्य के अंदर आवाजाही पर ना तो रोक होगी और ना किसी तरह की इजाजत की जरूरत होगी यह इसलिए हम है क्योंकि केंद्र सरकार के कहने के बावजूद कुछ राज्य सरकार अपने आप घुसने पर पाबंदी लगा बैठे थे