लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी : विज

4 May, 2021, 11:33 pm

चंडीगढ़, 4 मई - हरियाणा के गृहमंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में चल रहे लॉकडाऊन के दौरान आवागमन के लिए विभागीय आई-कार्ड या सरकार द्वारा जारी पास अनिवार्य होंगे। इनके बिना सडक़ों पर घुमने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएं।
श्री विज ने आज यहां पुलिस विभाग के वरिष्ठï अधिकारियों की बैठक में कहा कि स्थानीय स्तर पर ऑनलाइन आवागमन पास बनाने के लिए उपायुक्तों को आदेश दिए गए हैं। इसके लिए पास के इच्छुक लोग 
 saralharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसलिए लोगों को चाहिए कि वे बेवजह अपने घरों ने बाहर न निकले और जिन कैटेगिरी को लॉकडाऊन में आने जाने की छूट दी गई है, उन्हें भी पास या आई-कार्ड दिखाना होगा।
गृहमंत्री ने राज्य में करियाना, दवाइयों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को रोस्टर बना कर खोलने के आदेश दिए है। इस प्रकार की सभी दुकानें प्रतिदिन नही खोलने दी जाएं बल्कि रोटेशन में खोली जाए। इसके साथ ही अन्तिम संस्कार में सरकार द्वारा जारी नियमों का पालन करवाया जाए तथा होटल, जिम, क्लब व रेस्ट्रा इत्यादि को पूरी तरह से बंद रखा जाए।
बैठक गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजीव अरोड़ा, पुलिस महानिदेशक श्री मनोज यादव सहित अन्य वरिष्ठï अधिकारी मौजूद थे।
- हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि विभिन्न स्थानों से ऑक्सिजन के उठान को सुविधाजनक बनाने के लिए विदेश से 10 खाली ऑक्सिजन टैंकर मंगवाये जाएंगे। इसके लिए अधिकारियों को उचित प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
श्री विज ने आज यहां राज्य स्तरीय कोविड निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि अधिकारी प्रदेश में 24 घंटे के लिए ऑक्सिजन की उपलब्धता को सुनिश्चित करें ताकि राज्य में किसी भी मरीज को कोई दिक्कत न हो सके। उन्होंने कहा कि उड़ीसा से हरियाणा के कोटे की ऑक्सिजन उठाने के लिए शीघ्र ही हर सम्भव प्रयास करें।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य के विभिन्न सरकारी एवं निजी अस्पतालों में टॉसिलिजुमैब व रेमडिसिवर टीकों को उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू की जाए। टॉसिलिजुमैब व रेमडिसिवर के टीके सरकारी अस्पतालों में नि:शुल्क तथा निजि अस्पतालों को खरीद मूल्य पर आवश्यकतानुसार उपलब्ध करवाएं जाएंगे।