दिल्ली में निजी एम्बुलेंस सेवा का अधिकतम किराया तय हुआ

6 May, 2021, 10:25 pm

दिल्ली सरकार ने निजी एम्बुलेंस सेवा का अधिकतम किराया तय कर दिया है. इसकी जानकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट से दी । मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया ," ये हमारे संज्ञान में आया है कि दिल्ली में निजी एम्बुलेंस सेवाएं नाजायज़ वसूली कर रही हैं. इसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने निजी एम्बुलेंस सेवाओं के अधिकतम किराये तय कर दिए हैं, मुख्यमंत्री ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी ."

अब पेशेंट ट्रांस्पोर्ट एम्बुलेंस (PTA)  10 किलोमीटर तक जाने के लिए 1500 रूपए से ज्यादा चार्ज नही कर सकती . 10 किलोमीटर से आगे जाने के लिए प्रति किलोमीटर के हिसाब से अतिरिक्त 100 रूपए से ज्यादा नही ले सकती । 

वहीं बेसिक लाइफ़ सपोर्ट एम्बुलेंस (BSL) 10 किलोमीटर तक जाने के लिए 2000 रूपए से ज्यादा नही ले सकतीं. 10 किलोमीटर से आगे जाने के लिए प्रति किलोमीटर के हिसाब से 100 रूपए अतिरिक्त से अधिक नही ले सकती.

एडवांस लाइफ़ सपोर्ट एम्बुलेंस ( ALS) 10 किलोमीटर तक जाने के लिए 4000 रूपए से ज्यादा नही ले सकतीं. 10 किलोमीटर से आगे जाने के लिए प्रति किलोमीटर के हिसाब से 100 रूपए अतिरिक्त से अधिक नही ले सकती .

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कीमतों के अंदर ऑक्सीजन, सभी एम्बुलेंस उपकरण , पीपीई किट , दस्ताने, मास्क, शिल्ड, सैनिटाइज़र, ईएमटी, डॉक्टर, ड्राइवर आदि सब शामिल है. यानी इन चीज़ों के लिए आपसे कोई अलग से पैसा नहीं मांग सकता .

आदेश का उल्लंघन करने पर एम्बुलेंस के ड्राइवर का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा. एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द कर दिया जाएगा . साथ ही गाड़ी एम्बुलेंस ज्ब्त कर ली जाएगी ।