पोर्नोग्राफी मामले में राज कुंद्रा, अन्य को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत

13 December, 2022, 3:58 pm

सुप्रीम कोर्ट ने व्यवसायी राज कुंद्रा, अभिनेता शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडेय को कथित रूप से अश्लील वीडियो बांटने के आरोप में उनके खिलाफ प्राथमिकी के सिलसिले में अग्रिम जमानत दे दी है।

25 नवंबर को, बॉम्बे हाई कोर्ट ने अश्लील सामग्री के कथित वितरण के लिए 2020 में मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी से संबंधित एक मामले में गिरफ्तारी से पहले सुरक्षा के लिए राज कुंद्रा की याचिका को खारिज कर दिया।

यह मामला कुंद्रा के खिलाफ कथित रूप से अश्लील सामग्री बनाने और स्ट्रीमिंग करने के कई आरोपों में से एक है। घोटाले से जुड़े एक अन्य मामले में पिछले साल सितंबर में जमानत पर रिहा होने से पहले उन्होंने करीब तीन महीने न्यायिक हिरासत में बिताए थे।

कुंद्रा पर भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं, महिलाओं का अभद्र प्रतिनिधित्व (रोकथाम) अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत कथित रूप से यौन रूप से स्पष्ट वीडियो वितरित / प्रसारित करने के लिए मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर में अभिनेता चोपड़ा और पांडे को सह-आरोपी के रूप में नामित किया गया है।

याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर बसंत ने कहा कि मामले में पहले ही आरोप पत्र दायर किया जा चुका है और आरोपी पुलिस के साथ सहयोग कर रहे हैं। न्यायमूर्ति के एम जोसेफ और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने कहा: "पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद, हमारा विचार है कि याचिकाकर्ताओं को अग्रिम जमानत दी जा सकती है।"

पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक पीठ ने कुंद्रा और अन्य आरोपियों को जांच में सहयोग करने का भी निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने पहले मामले में कुंद्रा को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया था। कुंद्रा के वकीलों ने दावा किया कि वह किसी भी तरह से सामग्री निर्माण, प्रकाशन या कथित अवैध वीडियो के प्रसारण से नहीं जुड़े थे, यहां तक ​​कि जिन अभिनेताओं को सह-आरोपी के रूप में नामित किया गया था, उन्होंने वीडियो शूट करने के लिए पूर्ण सहमति दी थी।