मुख्यमंत्री ऑफिस जाने की अनुमति नहीं, कोई फाइल साइन नहीं कर सकेंगे....

मुख्यमंत्री ऑफिस जाने की अनुमति नहीं, कोई फाइल साइन नहीं कर सकेंगे....
सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देते समय लगाई यह शर्तें
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए कई शर्तें लगा दी है। मसलन अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय या दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे। केजरीवाल उप राज्यपाल की मंजरी प्राप्त करने के लिए जरूरी होने पर ही आधिकारिक फाइलों पर हस्ताक्षर करेंगे। वह किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे।
दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी है। अदालत ने कहा है कि जमानत के दौरान केजरीवाल इस मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे वह किसी भी गवाह से बातचीत नहीं कर सकते या किसी भी तरह से मामले को प्रभावित नहीं कर सकते इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि कैसे से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक उनकी पहुंच नहीं होगी।
अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय या दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकते
केजरीवाल पर यह शर्त भी लगाई है कि लोग की मंजूरी प्राप्त करने के लिए जरूरी होने पर ही आधिकारिक फाइलों पर हस्ताक्षर करेंगे केजरीवाल 2 जून को आत्मसमर्पण करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक अब बेल बांड सीधा जेल सुपरिंटेंडेंट के सामने भरना होगा यानी अब ट्रायल कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है।
केजरीवाल को 50 हजार के जमानत बांड के साथ इतनी ही राशि की जमानत भी जमा करनी होगी
वह केजरीवाल वर्तमान मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।