1984 सिख विरोधी हिंसा में एससी में याचिककर्ता ने कहा-नई एसआईटी ने शुरू नहीं किया काम

5 September, 2018, 12:39 pm

नई दिल्ली, 5 सितंबर: 1984 सिख विरोधी हिंसा के मामले की सुनवाई के दौरान 186 बंद मामलों की जांच के लिए फिर से याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि जनवरी के आदेश के बावजूद नई एसआईटी  ने जांच शुरू नहीं की है एक सदस्य की अभी तक नियुक्ति नहीं हुई और इस लिहाजा से जल्द सुनवाई होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्हें मामले की जानकारी है और वो इस मामले को देखेंगे। 

आपको बता दें कि 9 जनवरी को 186 बंद मामलों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नई एसआईटी का गठन किया था।  सुपरवाइजरी पैनल की रिपोर्ट में कहा गया था कि 239 मामलों में से 186 को बिना जांच बंद किया गया।  कोर्ट ने कहा था कि नई एसआईटी  में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज, वर्तमान आईपीएस  और रिटायर्ड आईपीएस  होंगे। 

इसके लिए गठित नई एसआईटी में दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस एसएन ढींगरा, रिटायर्ड आईपीएस राजदीप सिंह और वर्तमान आईपीएस अभिषेक दुलार होंगे।  सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एसआईटी दो महीने में स्टेटस रिपोर्ट देगी।  लेकिन फरवरी में केंद्र ने राजदीप सिंह की जगह नवनीत रंजन वासन को नियुक्त करने की गुहार लगाई थी  8 अगस्त तक एसआईटी को जांच रिपोर्ट दाखिल करनी है।