सुप्रीम कोर्ट ने लिया आज अहम फैसला कहा समलैंगिक संबंध अपराध नहीं
6 September, 2018, 12:42 pm

नई दिल्ली, 6 सितम्बर:
समलैंगिकता को अवैध बताने वाली लखनऊ धारा 377 की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि समलैंगिकता संबंध अपराध नहीं है। समलैंगिकता को अपराध करार देने वाली भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के खिलाफ दायर याचिकाओं पर चली सुनवाई के बाद फैसला 17 जुलाई को सुरक्षित रख लिया गया था।
नवतेज सिंह जौहर, सुनील मेहरा, अमन नाथ, रितू डालमिया और आयशा कपूर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसले पर फिर से विचार करने की मांग की थी। संविधान पीठ में मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस रोहिंटन नरीमन, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा शामिल हैं। जिन्होंने इस मामले में फैसला सुनाया।