अब हरियाणा प्रदेश में जमीन की रजिस्ट्री कराना महंगा, 5 से 35 हजार तक बढ़ाई फीस

चंडीगढ़, 26 सितम्बर: प्रदेश में स्टांप शुल्क बढ़ाने के 15 दिन बाद ही मंगलवार को सरकार ने मकान, प्लाॅट व अन्य जमीन की रजिस्ट्री पर रजिस्ट्रेशन शुल्क बढ़ा दिया। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इसके मुताबिक 30 लाख से ज्यादा की जमीन की रजिस्ट्रेशन फीस में 5 से 35 हजार रु. तक की बढ़ोतरी की गई है।
इससे 90 लाख रु. से अधिक की कीमत की रजिस्ट्री कराने के लिए 50 हजार रु. अतिरिक्त फीस देनी होगी। पहले अधिकतम फीस 15 हजार रु. थी। अब यह न्यूनतम 15 हजार और अधिकतम 50 हजार कर दी है। स्लैब में भी बदलाव किए गए हैं। एक लाख से 30 लाख रुपए तक का एक ही स्लैब बना दिया है।
उससे ज्यादा कीमत की प्रॉपर्टी को 7 स्लैब में बांटा है। इससे पहले कांग्रेस सरकार ने 2006 में रजिस्ट्री शुल्क में संशोधन किया था। पहले सिर्फ 500 रु. रजिस्ट्रेशन फीस व 3 रुपए पेस्टिंग फीस ली जाती थी।
जुर्माने का 5वां हिस्सा जमा कराने पर हो सकेगी सुनवाई : बिजली चोरी को लेकर सुनवाई के लिए अब जुर्माने की कुल राशि का 5वां हिस्सा जमा कराना होगा। पहले कुल राशि का 50 फीसदी जमा कराना होता था। तभी उपभोक्ता की अपील प्राधिकरण के सामने स्वीकृत होती थी।
मई 2011 के बाद की एसिड अटैक पीड़िताओं को दी जाएगी पेंशन : 2 मई 2011 के बाद एसिड हमले का शिकार महिलाओं को मासिक पेंशन दी जाएगी। 40-50% निशक्तता पर दिव्यांग पेंशन का 2.5 गुना, 51-60% पर 3.5 गुना व 61% से अधिक पर 4.5 गुना पेंशन मिलेगी।
1 से 30 लाख तक एक ही स्लैब, न्यूनतम 15 हजार शुल्क :
जमीन की कीमत |
रजिस्ट्रेशन फीस |
1 से 30 लाख |
15 हजार |
30 से 40 लाख |
20 हजार |
40 से 50 लाख |
25 हजार |
50 से 60 लाख |
30 हजार |
60 से 70 लाख |
35 हजार |
70 से 80 लाख |
40 हजार |
80 से 90 लाख |
45 हजार |
90 लाख से ज्यादा |
50 हजार |