भाजपा नेता मनोज तिवारी को फटकार, कहा- सांसद होने के नाते कानून तोड़ने की आजादी नहीं
26 September, 2018, 11:49 am

नई दिल्ली,26 सितम्बर: अवैध निर्माण की सील तोड़ने के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष मनोज तिवारी को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि सांसद होने के चलते आपको कानून हाथ में लेने की आजादी नहीं मिल जाती।
सूची दें, बना देंगे सीलिंग अधिकारी
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जस्टिस मदन बी लोकुर और दीपक गुप्ता की बेंच ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, “आप कहते हैं कि 1000 संपत्तियां ऐसी हैं, जो सील होनी चाहिए। आप सूची दें, हम आपको सीलिंग अधिकारी बना देंगे।’
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तिवारी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने कहा था कि दिल्ली में मनमाने ढंग से सीलिंग हो रही है। हजारों जगह गलत तरीके से सीलिंग हुई है। कोर्ट ने कहा कि तिवारी एक हफ्ते में इसकी जानकारी हलफनामे के जरिये दें। मामले की अगली सुनवाई तीन अक्टूबर को होगी।