सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सरकारी योजनाओं में लाभ लेने के लिए आधार जरूरी

26 September, 2018, 12:15 pm

नई दिल्ली,26 सितम्बर: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अधार की अनिवार्यता पर अहम फैसला देते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए यह जरूरी है। इसे पैन कार्ड से भी लिंक करना होगा। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि स्कूल में एडमिशन के लिए आधार जरूरी नहीं है। इसे मोबाइल और सिम कार्ड से भी लिंक नहीं कराना होगा। कोर्ट ने सरकारी नौकरी में प्रमोशन के लिए अारक्षण मामले पर भी बुधवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में 2006 के फैसले पर दोबारा विचार करने की जरूरत नहीं है

दो और अहम फैसले

  1. सुप्रीम कोर्ट यह फैसला भी देगा कि महत्वपूर्ण मामलों में अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग और उसका सीधा प्रसारण होना चाहिए या नहीं। इस मुद्दे पर कोर्ट ने 24 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट ने कहा था कि अदालती कार्यवाही के सीधे प्रसारण से पारदर्शिता बढ़ेगी।

     

  2. प्रमोशन में आरक्षण पर पुराना फैसला बरकरार

    सरकारी नौकरियों में आरक्षण पर 2006 में दिए अपने फैसले पर दोबारा विचार करने से इनकार कर दिया। यह फैसला एम नागराज के मामले में दिया गया था। इसमें कहा गया था कि राज्य सरकारें कुछ शर्तों के साथ प्रमोशन में आरक्षण दे सकती हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें संबंधित समुदाय के पिछड़ापन के आंकड़े देने होंगे।