ग्रेड-1/2 के शहीदों के आश्रित को मिलेगी ग्रेड-2 की नौकरी, शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य

1 October, 2018, 3:16 pm

हरियाणा,1 अक्टूबर: प्रदेश सरकार ने अातंकी हमले या युद्ध के दौरान जान गंवाने वाले सैनिकों के आश्रितों को नौकरी देने की नीति में बदलाव किया है। यदि सैनिक ग्रेड-1 या 2 के पद पर रहा है तो आश्रितों को ग्रेड-2 की नौकरी दी जाएगी। लेकिन आश्रित को शैक्षणिक योग्यता पूरी करनी होगी। पहले सीमा पर मुठभेड़, आतंकी हमलों या दंगों में शहीद होने वाले सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के आश्रितों को वित्तीय लाभों के अलावा ग्रेड-3 और ग्रेड-4 के पदों पर फीडर काडर में नियुक्ति दी जाती थी।  

शहीद की बेटा और बेटी (विवाहित या अविवाहित), पति, पत्नी, भाई या कानूनी रूप से गोद लिए बेटा-बेटी शामिल हैं।लेकिन बेटा-बेटी को शहीद होने से पहले गोद लिया होना चाहिए। शहीद के प्रथम वारिस द्वारा दी गई वरीयता के अनुसार ही पात्रों पर विचार किया जाएगा। शहीद के परिवार में कोई भी नौकरी में पहले से है, तब भी आश्रितों को एक नौकरी दी जाएगी।

आश्रित की आयु 18 से 42 वर्ष होना चाहिए। एससी और बीसी कैटेगरी के परिवारों को आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके अलावा नीति लागू होने के तीन साल पहले के मामले में कैबिनेट से अप्रुवल लेनी होगी।

सैनिक के शहीद होने के बाद तीन साल तक संबंधित डीसी के पास आवेदन किया जा सकता है। यदि शहीद के बेटा या बेटी में से कोई भी 18 साल का नहीं है तो बेटा या बेटी जो भी पहले 18 साल का होगा, उसे नौकरी दी जाएगी।