सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन पटाखें बेचने पर बैन लगाया

23 October, 2018, 3:54 pm

नई दिल्ली , सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए हैं जिसमें कम एमिशन वाले पटाखें ही दुकानदार बेच सकेगे और पटाखें बेचने की इजाजत  लाइसेंस धारी  दुकानदारों को मिलेगी । ऑनलाइन पटाखे बेचने पर कोर्ट की अवमानना होगी । दीवाली के अवसर पर पटाखे रात को 8 बजे से 10 बजे के बीच ही चलाए जा सकेंगे । यह समय सीमा पूरे देख पर लागू होगी . सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस आदेश पर अमल करने के लिए इलाके का थानेदार जवाबदेह होगा और आदेश का पालन न होने पर SHO को निजी तौर पर जिम्मेदार होगा । 

हम आपको बता दे कि 28 अगस्त को जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण ने दलील पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था । 

केन्द्र सरकार ने पटाखों की ब्रिकी के गाइडलाइस बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कहा था ।