सरकारी नौकरी में रहते हुए व्यवसायिक कार्यों से आमदनी अर्जित करने पर एक तिहाई हिस्सा सरकारी खजाने में देना होगा

सरकारी नौकरी में रहते हुए व्यवसायिक कार्यों से आमदनी अर्जित करने पर एक तिहाई हिस्सा सरकारी खजाने में देना होगा । राज्य के खेल मंत्री अनिल विज का कहना है कि हरियाणा सरकार ने नियम 56 की अनुपालना करते हुए ये फैसला किया है । खेल मंत्री का कहना है कि इस मद में आए पैसे का इस्तेमाल खेलों को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा ।
हरियाणा के खेल मंत्री श्री अनिल विज ने कहा सरकार के नियमानुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी यदि अन्य किसी व्यवसायिक कार्यों से आय अर्जित करता है तो उसे अपनी कमाई का एक तिहाई भाग सरकारी खजाने में जमा करवाना पड़ता है। इस नियम से फिर कोई भी अछूता कैसे रह सकता है।
श्री विज ने कहा कि हरियाणा सरकार के नियम-56 की अनुपालना, सरकारी सेवा में रहते हुए पेशेवर खिलाडिय़ों को भी करनी होगी। उन्होंने कहा कि जब सरकार ने बॉक्सर विजेंदर को व्यवसायिक बॉक्सिंग की अनुमति दी थी तो उस समय उच्च न्यायालय में लगे एक मामले में खिलाडिय़ों के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की हिदायत दी थी। इसी के चलते न्यायालय के आदेश पर एक पुराने नियम के आधार पर यह निर्देश जारी किये गये है। खेल मंत्री ने कहा कि यह नियम अम्चयोर खिलाडिय़ों पर लागू नही होगा, जिससे उन्हें इससे डरने की आवश्यकता नही है। उन्होंने कहा कि ऐसे खिलाड़ी जो सरकारी कर्मचारी है और व्यवसायिक तौर पर खेलते हुए पैसा कमाते हैं, उन्हें इस नियम की पालना करनी होगी। इसके तहत ऐसे खिलाडिय़ों को अपनी कमाई का हिस्सा स्पोर्टस फंड में जमा करवाना होगा, जिसको बाद में खिलाडिय़ों के उत्थान एवं प्रगति पर ही खर्च किया जाएगा। श्री विज ने कहा कि विपक्ष ने कभी नियमों का पालन ही नही किया, परन्तु वे अपनी सरकारों के कार्यकाल के दौरान अंधाधुध काम करते रहे हंै। इसके कारण प्रदेश के लोगों में हमेशा रोष बना रहा है। उन्होंने कहा कि नियम-56 को गत सरकारों के कार्यकाल के दौरान ही बनाया गया था, जिसको उन्होंने कभी लागू नही किया था।