सुप्रीम कोर्ट का आर्थिक आरक्षण पर रोक लगाने से इनकार
12 March, 2019, 11:03 am

dnaindia.com
सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को दस फीसदी आरक्षण देने के केन्द्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है । सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह इस मामलें को संविधान पीठ को सौंपने के बारे में अस समय कोई आदेश पारित नही करना चाहती ।
मुख्य नयायाधीश रंजन गोगोई की पीठ ने कहा कि इस मामलें में 28 मार्च को सुनवाई होगी । इस पर उसी समय विचार किया जाएगा कि इसको संविधान पीठ को सौंपा जाए या नही ।
याचिकाकर्ता कांग्रेस नेता तहसीन पूनावाला की ओर से पेश वकील से पीठ ने कहा कि वह उन बिन्दुओं के बारे में एक संक्षिप्त नोट तैयार करें जो उन्होंने उठाए है ।
इससे पहले भी अदालत नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए दस फीसदी आरक्षण देने के निर्णय पर पहले भी रोक लगाने से मना कर चुकी है ।