गंभीर अपराध रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने चौकसी बढाई।

पंचकूला-17 अप्रैल - हरियाणा प्रदेश में अक्टूबर 2018 में शुरू की गई 'चिन्हित अपराध' योजना के तहत राज्य स्तरीय समिति द्वारा जिला स्तरीय समितियों की सिफारिशों के आधार पर अब तक कुल 84 मामलों का चयन किया गया है।
इस योजना को गंभीर और सनसनीखेज अपराधों की पहचान करने के लिए अक्टूबर 2018 में शुरू किया गया था, जो संस्थागत तंत्र के माध्यम से आरोपी व्यक्तियों को सजा दिलाने के लिए त्वरित और उचित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए जनता के मानस पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
राज्य स्तरीय समिति द्वारा 'चिन्हित अपराध ’के तहत चुने गए मामलों में केस की प्रगति की समीक्षा कर अभियोजन पक्ष में बाधाओं की पहचान के साथ साथ सुधारात्मक उपाय पर भी विचार किया गया। 'चिन्हित अपराध' के तहत चुने गए मामलों का जिला स्तर पर फॉलो अप किया जा रहा है ताकि आरोपी व्यक्तियों को सजा दिलवाने के लिए त्वरित और उचित सुनवाई सुनिश्चित की जा सके।
इस आशय की जानकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह श्री एस.एस. प्रसाद की अध्यक्षता में 'चिन्हित अपराध' योजना के तहत विभिन्न मामलों में प्रगति की समीक्षा के लिए यहां
आयोजित राज्य स्तरीय समिति की 5 वीं बैठक में दी गई।
बैठक में बताया गया कि 84 चयनित मामलों में से 20 मामलों का फैसला न्यायालयों द्वारा किया गया है। ऐसे मामलों के लिए कनविक्शन दर 55 प्रतिशत रही है जो वर्ष 2018 में न्यायालयों द्वारा निपटाए गए मामलों में 29.04 प्रतिशत की कन्विक्शन दर से काफी अधिक है।
बैठक में पुलिस महानिदेशक, श्री मनोज यादव, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) श्री नवदीप सिंह विर्क, एडिशनल लीगल रेमेम्बरनसर, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (गुप्तचर विभाग)
श्री अनिल कुमार राव, निदेशक अभियोज एवम फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, मधुबन के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।