सुप्रीम कोर्ट ने सीलिंग की सुनवाई करते हुए दिल्ली का मास्टर प्लान मांगा

सीलिंग की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक बार मान लिया जाए की मॉनिटरिग कमेटी को भंग कर दिया जाए तो निगम ऐसे मामलों मे कार्रवाई नही कर सकता । छतरपुर के मार्बल व्यापारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए समेत सभी पक्षकारों से दिल्ली का मास्टर प्लान लाने को कहा ।
मार्बल व्यापारियों की दलील है कि छतरपुर रोड़ पर मार्बल की दुकाने है । ये सड़क जोनल प्लान में कमर्शियल श्रेणी में आती है । इस रोड़ पर कई होटल भी बने हुए है । लेकिन इस रोड़ पर कृषि योग्य जमीन का हवाला देकर सीलिंग की जा रही है । व्यापारियों का पक्ष रखते हुए मुकुल रोहतगी ने कहा कि जोनल प्लान में जिस सड़क को कमर्शियल घोषित किया हुआ है । उस पर सीलिंग नही हो सकती ।
सुप्रीम कोर्ट इस मामलें पर अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी । इस तारीख पर सीलिंग से जुडी सभी अर्जियों का निपटारा हो जाएगा ।